झज्जर में मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) पर सख्ती, डीसी ने दिए जरूरी निर्देश

पीड़ितों को मिलेगी मदद, केसों की समीक्षा
बैठक में डीसी ने मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट (Manual Scavenging Act) के तहत दर्ज हुए केसों की समीक्षा की। उन्होंने पीड़ितों को नियमों के मुताबिक मदद और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीसी ने साफ कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिना सुरक्षा उपकरणों (Safety Equipment) और सरकार के दिशा-निर्देशों (Guidelines) के सीवर (Sewer) या सेप्टिक टैंक (Septic Tank) की सफाई करवाना गैरकानूनी है।
दोषी संस्थाओं पर होगी कार्रवाई
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने चेतावनी दी कि अगर कोई कंपनी, विभाग या संस्था बिना नियमों के सीवर लाइनों (Sewer Lines) की सफाई करवाती है, तो उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट (Manual Scavenging Act) के तहत दोषी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सरकार की हिदायतों के अनुसार इमरजेंसी सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट (Emergency Sanitation Response Unit- ESR Unit) स्थापित करने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर
डीसी ने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) से न सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान होता है, बल्कि यह सामाजिक बुराई भी है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे इस प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए मिलकर काम करें। बैठक में कई अधिकारी और कमेटी के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की।
झज्जर प्रशासन का यह कदम मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। सरकार और स्थानीय प्रशासन इस प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित तरीके से काम न करना पड़े।